सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आज सुनवाई शुरू हो चुकी है. देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव के चलते CM केजरीवाल को शीर्ष अदालत से जमानत मिलेगी या नही. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हो रही है।शीर्ष अदालत ने ED से यह भी कहा कि वह अंतरिम जमानत के लिए दलीलें सुनेगा क्योंकि केजरीवाल “दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं.और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत है”।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई कर रही है. थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी है। चुनाव पांच साल में एक बार होता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं “पीठ ने कहा।हालाँकि, इस बात पर ईडी ने अदालत के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे “गलत मिसाल” कायम होगी।
इसके बाद अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा।
“एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की, तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके (केजरीवाल) खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। इसीलिए, शुरुआत में उनसे संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी।”
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई प्रश्न करते हुए कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा समय क्यों रहा?
अदालत ने एसवी राजू से आप नेता मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी से पहले और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद की फाइल देखने को कहा.उन्होंने कहा, ”मनीष सिसौदिया की बेल खारिज होने के बाद एक एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए।
इस पर अदालत ने पूछा, “मिस्टर राजू, यह दो साल में 1,100 करोड़ कैसे हो गया? आपने कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया? “यह नीति के लाभों के कारण है,” एसवी राजू ने जवाब दिया, जिस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि “तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते।
अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और बाद की फाइलें मांगने के साथ ही हैदराबाद के व्यवसायी सरथ रेड्डी ( जिन्हें नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था ) की फाइलें भी मांगीं।
एसवी राजू ने कहा, “हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की थी। शुरुआती चरण में, उनका ध्यान केंद्रित नहीं था और जांच एजेंसी (ईडी) उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। जांच आगे बढ़ने पर ही भूमिका स्पष्ट हो गई।”
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 मई मंगलवार की सुनवाई के दौरान संकेत दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला कर सकता है।
तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाली याचिका 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी “प्रेरित तरीके से” की गई थी और यह पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और “सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों” पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं।
इसमें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करने की मांग की गई है।
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