सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले में सीबीआई जांच का विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत से कैसे संपर्क कर सकती है।
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संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ‘कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत से कैसे संपर्क कर सकती है।गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. और पूछा, “ज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है?”
राज्य की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है क्योंकि राज्य के खिलाफ टिप्पणियां की गई थीं।ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश ने पुलिस बल सहित “पूरी राज्य मशीनरी को हतोत्साहित कर दिया”।
मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय की मांग की, अब संदेशकाली मामले की सुनवाई जुलाई में होगी.हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक निजी आदमी (शाहजहां शेख) के लिए, जिसके ख़िलाफ़ सीबीआई जांच कर रही है,
न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यदि राज्य इससे व्यथित है तो राज्य उच्च न्यायालय में जाकर टिप्पणियों को हटाने की मांग क्यों नहीं कर सकती. गुप्ता ने कहा कि राज्य व्यथित है और इसीलिए वह शीर्ष अदालत के समक्ष है. दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर करेगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखली में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां और अन्य के खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के के खिलाफ अधिकारियों को 2 मई को अगली सुनवाई से पहले एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।.
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