कोटा में आत्महत्याओं का कोई संबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग को रोकने से किया इनकार।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग को रोकने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोटा में आत्महत्याओं का नीट-यूजी 2024 के नतीजों के कोई संबंध नहीं है और कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को इस तरह की भावनात्मक दलीलें कोर्ट के समक्ष नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा कि अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोटा में आत्महत्याएं NEET-UG 2024 के परिणाम की वजह से नहीं हुई थी. परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जाँच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को कोर्ट के समक्ष ऐसी भावनात्मक दलीलें बिलकुल भी पेश नहीं करनी चाहिए.

कोर्ट की यह टिप्पणी तब सामने आई जब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ताओं के एक वकील की दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोटा में कोचिंग सेंटरों में NEET अभ्यर्थी खुदकुशी कर रहे हैं। पीठ ने दोहराते हुए कहा कि NEET काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

यह टिप्पणी करते हुए कहा कि कोटा में आत्महत्याएं NEET-UG 2024 के नतीजों की वजह से नहीं थीं, न्यायमूर्ति नाथ ने वकील से कहा, “यहां अनावश्यक भावनात्मक दलीलें पेश ना करें।”

बाद में, पीठ द्वारा सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है । जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के किए कहा गया था , अन्य उत्तरदाताओं (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तक का समय दिया गया था।

अदालत में नीट की सुनवाई

वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले इस पर एनटीए की प्रतिक्रिया जरूरी थी।

जवाब में, वकील ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य “आसन्न” राहतों की भी मांग की जा रही थी, जैसे कि एनटीए जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार से संबंधित पूरी परीक्षा का विवरण प्रस्तुत करे। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा की “यह 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है।

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “हम समझते हैं कि… हम इन सबके प्रति सचेत हैं”, यह कहने से पहले कि सभी दलीलें 8 जुलाई को उठाई जाएंगी। कोर्ट ने आज NEET मामले में सात रिट याचिकाओं पर सुनवाई की.

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