संसद में महा-बहस के बीच आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, देर रात नोटिफिकेशन जारी

संसद में महा-बहस के बीच लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023

केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून 2023 को देशभर में लागू कर दिया है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। कानून मंत्रालय ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की।यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब संसद में इस कानून में बदलाव और इसके लागू होने के समय को लेकर बहस जारी है। लोकसभा में गुरुवार देर रात तक करीब 13 घंटे चर्चा चली और आज भी बहस जारी रहेगी, जबकि शाम 4 बजे वोटिंग होनी है।

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देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर जबरदस्त बहस चली। लोकसभा में ‘महा-बहस’ के बाद एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब आधी रात को महिला आरक्षण कानून 2023 को देशभर में लागू करने की घोषणा कर दी गई। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 को प्रभावी बनाने की बात कही।

अधिसूचना के मुताबिक, इस कानून के सभी प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं, जिससे यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम दिन बन गई है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महिला आरक्षण बिल पर ही रही। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल पर देर रात करीब 1 बजकर 20 मिनट तक बहस जारी रही।

इस बीच महिला आरक्षण बिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने ‘नारी शक्ति वंदन’ अधिनियम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

हालांकि,अब तक यह माना जा रहा था कि यह कानून 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। यानी इसे 2029 से प्रभावी करने पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब 16 अप्रैल 2026 से इसके लागू होने की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

फिलहाल, लोकसभा में इस मुद्दे पर सियासी तापमान बना हुआ है और आज, शुक्रवार शाम 4 बजे इस बिल पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें संसद पर टिकी हैं कि आगे इस कानून की दिशा क्या तय होती है।

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