सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है
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तीर्थनगरी मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के सर्वे के आदेश पर बीते मंगलवार (16 जनवरी, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन को मंजूरी दी थी, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है. 23 जनवरी, 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी.
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क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
आप को बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद पर फैसला किया था और कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसे एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से कराए जाने का आदेश दिया था. । इसके अलावा, कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था।

किसने की थी हाईकोर्ट में याचिका दायर
इस याचिका को सात व्यक्तियों द्वारा दर्ज किया गया था, जिनमें अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन शामिल थे। इसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे स्थित है और ऐसे कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।
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