दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जिससे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी.
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दिल्ली के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. ।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित बताते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को देखने के लिए ईमेल भेजने की मांग की है । अब सोमवार यानि 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शराब नीति मामले में (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और उस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।साथ ही उनकी गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि ED के पास पर्याप्त सबूत हैं…जिसमें बयान और उत्पाद शुल्क नीति बनाने में शामिल होने के आरोप भी शामिल हैं.
3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पंहुचाने के लिए की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी उस तर्क को भी खारिज कर दिया है .
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